सरायकेला: दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 20 सितम्बर को कुड़मी समाज द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर रेल सेवाओं को बाधित करने की योजना की सूचना मिली है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल सेवाओं में अवरोध पैदा करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
रेलवे ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2023 में दिए आदेशों में कहा था कि सार्वजनिक मार्गों को रोकना असंवैधानिक है। इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ कहा है कि रेलवे जैसी जनसेवाओं को आंदोलन या प्रदर्शन के लिए बाधित नहीं किया जा सकता।
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रेलवे प्रशासन ने कहा कि रेल सेवाएँ देश की जीवनरेखा हैं। इन्हें रोकने से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित होगी, बल्कि आपातकालीन सेवाएँ भी बाधित होंगी। इसके अलावा रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान और संपत्तियों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होगा।
दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल ने आम जनता, सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से अपील की है कि वे अदालतों के आदेशों का सम्मान करें और रेलवे संचालन को बाधित न करें। रेलवे ने कहा कि सभी के सहयोग से ही यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो पाएगी।
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