चांडिल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा की अदालत ने वाद संख्या ST-196/19, चांडिल (कपाली) भाना कांड संख्या 23/19 में अभियुक्त चुन्नु माँझी (Chunnu Manjhi) को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत काँची की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना, तथा धारा 427 के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अभियुक्त चुन्नु माँझी पर आरोप था कि उसने दिनांक 23 फरवरी 2019 को सुबह करीब 4 बजे अपने घर में सो रहे परिवार पर हमला किया। इस हमले में उसने कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की निर्मम हत्या की। इसके अलावा उसने घर और गोदाम में आग लगा दी। घटना के समय वादी (पीड़ित) ने बताया कि अभियुक्त ने उसे भी मारने की कोशिश की।
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इस मामले में FSL द्वारा साक्ष्य जुटाए गए थे और 10 अंकों की रिपोर्ट के आधार पर केस की चार्जशीट तैयार की गई। अभियोजन ने कुल 11 गवाहों की गवाही अदालत में कराई। घटना में प्रयुक्त हथियार भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक हर्ष कर्बन ने पूरे मामले का संचालन किया। अदालत ने हत्या की गंभीर और दुर्लभ प्रकृति को देखते हुए काँची की सजा सुनाई।
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