Chandil: शहरबेड़ा पंचायत में ग्राम प्रधान को हटाने की मांग

चांडिल : सरायकेला खरसावां जिले के शहरबेड़ा पंचायत में ग्राम प्रधान को हटाने की मांग किया गया और नए प्रधान की चयन करने का निर्णय लिया गया है। पाथरडीह गांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान ग्राम प्रधान रवींद्र नाथ तंतुबाई को हटाकर नए ग्राम प्रधान का चयन किया जाएगा।

निर्णय के पीछे के कारण

वर्तमान ग्राम प्रधान रवींद्र नाथ तंतुबाई अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं, जो कि ग्राम प्रधान के पद के लिए योग्य नहीं हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, ग्राम प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।

आदेशों के विवरण

मुख्यमंत्री सचिवालय आदेश पत्रांक 2701203, दिनांक 02/03/2023
अवर सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड रांची पत्रांक 380, दिनांक 24/02/2023
उपायुक्त का कार्यालय सरायकेला खरसावां (राजस्व शाखा) पत्रांक 2490, दिनांक 12/12/2022- जिला परिषद का कार्यालय, सरायकेला-खरसावां पत्रांक 502, दिनांक 13/10/2022
अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, चांडिल (सामान्य शाखा) पत्रांक 1687, दिनांक 14/12/2022

आगे की कार्रवाई: वर्तमान ग्राम प्रधान श्री रवींद्र नाथ तंतुबाई को पद से निरस्त कर दिया जाएगा।
और नए ग्राम प्रधान का चयन विधिसम्मत तरीके से किया जाएगा, जो अनुसूचित जनजाति से होंगे।

समाज सेवी सह ग्राम सभा सदस्य बाबू राम सोरेन ने कहा कि 14 दिसंबर 2022 के आदेश में चांडिल अंचल अंतर्गत आसनबनी पंचायत के ग्राम – शहरबेड़ा के रविन्द्र नाथ तंतुबाई ग्राम प्रधान गैर अनुसूचित जनजाति को पद से निरस्त कर विधिसम्मत ग्राम प्रधान नियुक्त करने संबंधित आदेश रहने के बाद भी तत्कालीन चांडिल के अंचल अधिकारी प्रणब अम्बष्ट द्वारा आदेश को दबाया गया ।

इसलिए वर्तमान अंचल अधिकारी को अल्टीमेटम दिया जाएगा और 15 दिनों के अंदर में शहरबेड़ा ग्राम में नया ग्राम प्रधान विधिवत तरीके से अनुसूचित जनजाति सदस्य को ग्राम प्रधान मनोनीत समर्थित करने हेतु आदेश जारी नहीं करता है तथा कानून का अनुपालन करते हुए ग्राम सभा पुनर्गठन नहीं करता है तो सरकारी उच्च अधिकारियों का आदेश का अनुपालन न करना एवं आदिवासी को उत्पीड़न करने हेतु Atrocities Act 1989 एवं IPC section 124(a) के तहत् देश द्रोह का मुकदमा चलाने के लिए ग्राम सभा सदस्य बाध्य होगा ।  ग्राम सभा सदस्य अपनी स्तर पर कानूनी कारवाई करने के लिए बाध्य होंगे । मौके पर समाजसेवी सह ग्राम सभा सदस्य बाबु राम सोरेन, गुरुपद सिंह सरदार, सुनिल मारडी, चन्द्र भूषण सिंह, पंकज हेम्ब्रम, सोम हेम्ब्रम, गुरुपदो मुर्मू, रमेश मुर्मू, मुकेश मारडी, राजू टुडु सिमल टुडू आदि उपस्थित थे।

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