घाटशिला: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 के तहत प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले यानी 8 नवंबर शाम 5 बजे से, पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, सभा या जुलूस आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
क्या नहीं किया जा सकता
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले—
कोई भी व्यक्ति जनसभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकता।
टीवी, सिनेमा या सोशल मीडिया जैसे किसी माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता।
संगीत समारोह, नाटक या किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश भी वर्जित है।
इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों की सजा दी जा सकती है। प्रशासन ने सभी दलों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग दें।
जिला प्रशासन ने कहा कि यह व्यवस्था मतदाताओं को बिना किसी दबाव और प्रचार प्रभाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अवसर देने के लिए की गई है।