
नई दिल्ली: यदि आपने अब तक आयकर रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है.
पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई थी. लेकिन तकनीकी कारणों, करदाताओं की मांग और विभिन्न वर्गों की सुविधा को देखते हुए तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
अब तय करें– ITR-1 भरना है या ITR-2
अतिरिक्त समय मिलने से करदाता अब सोच-समझकर तय कर सकते हैं कि उनके लिए ITR-1 उपयुक्त है या ITR-2.
ITR-1 (सहज) उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय वेतन, पेंशन, एकल मकान किराया और ब्याज से होती है.
वहीं ITR-2 उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी आय में पूंजीगत लाभ (capital gains), एक से अधिक संपत्तियां या विदेश में निवेश शामिल हैं.
विशेषज्ञों की सलाह लें, जल्द भरें रिटर्न
वित्तीय सलाहकारों की राय है कि आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय टैक्स रिटर्न समय पर भरना बेहतर होता है. इससे रिफंड में देरी नहीं होती और भविष्य में किसी कानूनी जटिलता से भी बचा जा सकता है. सरकार द्वारा समय-सीमा बढ़ाना एक राहत भरा कदम जरूर है, लेकिन इसे लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए.
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