Jamshedpur: नसीम वेग हत्याकांड में दस साल बाद आया फैसला, देवाशीष चौधरी समेत सभी आरोपी बरी

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जमशेदपुर: गोलमुरी थाना क्षेत्र के चर्चित 2015 के नसीम वेग हत्याकांड में आजसू पार्टी के जिला सोशल मीडिया प्रभारी देवाशीष चौधरी समेत सभी आरोपियों को न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने यह फैसला सुनाया.

ईद से ठीक पहले हुई थी हत्या, शहर में फैला था तनाव
यह घटना 2015 में ईद से एक दिन पहले शाम के समय गोलमुरी मिस्टी दुकान के पास हुई थी. इस मामले में देवाशीष चौधरी के अलावा बबलू शर्मा, शिवजी शर्मा, हैरी एंथनी उर्फ किरी, जितेंद्र सिंह उर्फ जीते सरदार और राकेश सिंह को आरोपी बनाया गया था. हत्या के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था. उस समय के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप टी. मैथ्यू और नगर पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

एक दशक की कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय
करीब दस वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद यह फैसला आया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अलोक कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह ने कठोर मेहनत और निरंतर पैरवी के साथ अदालत में अपनी बात रखी. उन्होंने फैसले के बाद इसे ‘सत्य की जीत’ करार दिया और संतोष व्यक्त किया.

“हमने न्याय पर विश्वास नहीं खोया”
मुकदमे से बरी किए गए लोगों ने अदालत के प्रति गहरी आस्था और आभार व्यक्त किया. उनका कहना है कि वे शुरू से ही निर्दोष थे और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि हवालात के दिन बेहद कठिन थे, लेकिन उन्होंने न्यायालय में विश्वास बनाए रखा और आज वह विश्वास सच साबित हुआ.

उन्होंने न्यायाधीश को ‘ईश्वर का रूप’ बताते हुए दोनों अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने न्याय की अर्जी को अंत तक मजबूती से उठाया.

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