
बिरसा सेना ने जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाने का किया था प्रयास
पांच से ज्यादा लोगों के जमावड़े पर होगी निषेधात्मक कार्रवाई
जमशेदपुर : धालभूम एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने शहर के सोनारी एयरपोर्ट स्थित नव निर्मित गोलचक्कर, बिष्टुपुर थाना से सटे रिगल गोलचक्कर एवं बीएच एरिया ननका पान दुकान से सटे गोलचक्कर एवं उसके इर्द –गिर्द के क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया. एसडीएम ने उक्त आदेश निकट भविष्य में वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंको को देखते हुए जारी किया. इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं जमशेदपुर अंचलाधिकारी ने प्रस्ताव के साथ अनुशंसा भेजी थी. साथ ही टाटा स्टील की ओर से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीएम से गुहार लगायी गई थी. अपने आदेश में एसडीएम ने कहा कि बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप, अजित तिर्की एवं अन्य के द्वारा सोनारी थाना अंतर्गत एयरपोर्ट गोलचक्कर (खाता संख्या 622, प्लॉट संख्या 1943 (पी) एवं 4042 (पी) रकबा 1000 वर्गफीट भूमि पर बाँस की संरचना से घेराबंदी कर अतिक्रमण कर जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है:
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इसी तरह कदमा थानान्तर्गत रोड नंबर 19, बीएच एरिया ननका पान दुकान के समीप गोलचक्कर (खाता-1217, प्लॉट ल1296 (पी) रकबा करबी 400 वर्गफीट) पर दिनकर कच्छप के द्वारा मुर्ति बनाने एवं पत्थलगड़ी या जमीन हड़पने के लिए अवैध गतिविधि किये जाने की संभावना है. अपने तीसरे आदेश में एसडीएम ने कहा कि बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप एवं अन्य पर बिष्टुपुर थाना अंतर्गत के समीप स्थित गोलचक्कर पर बॉस की संरचना से घेराबंदी कर अतिक्रमण कर जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है. जिसके फलस्वरुप उक्त स्थल पर लोक शांति एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. अंचल अधिकारी, जमशेदपुर संबंधित थाना प्रभारी की ओर से उपरोक्त भूमि पर भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के तहत कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा की गई है. जिसके आलोक में निषेधाज्ञा लागू की जाती है. ज्ञातव्य हो कि उपरोक्त तीनों स्थल टाटा स्टील लीज एरिया के अधीन है. जिसका रख रखाव टाटा स्टील द्वारा किया जाता है.
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एक पक्षीय सुनवाई कर पारित किया निषेधाज्ञा आदेश
एसडीएम ने निषेधाज्ञा आदेश में कहा कि विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आदेश पारित करना जरूरी था. इसलिए एक पक्षीय सुनवाई करते हुए निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया. जिसमें उक्त स्थल पर किसी भी व्यक्ति के बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. उपरोक्त स्थल पर किसी प्रकार का धरना या प्रदर्शन, घेराव, पुतला दहन का प्रदर्शन निषेध होगा. वहां किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डण्डे, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर जाने पर निषेध रहेगा. उपरोक्त स्थल पर बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना वर्जित होगा. उपद्रव अथवा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति उक्त स्थल पर एक साथ जमा नहीं होंगे.
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