
जमशेदपुर: क्या आप जानते हैं कि यदि आपके घर के पास स्थित ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और 12 घंटे के अंदर उसे ठीक नहीं किया जाता या बदला नहीं जाता तो आपको हर्जाना मिल सकता है? यही नहीं, यदि आप गांव में रहते हैं और वहां का ट्रांसफार्मर 24 घंटे तक ठीक नहीं होता, तो भी हर उपभोक्ता को 25 रुपये का हर्जाना मिलेगा. यह जानकारी सरयू राय की अध्यक्षता में आयोजित विधानसभा के प्रत्यायुक्त समिति की बैठक में सामने आई.
नियमों का खुलासा
बैठक में बताया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफार्मेंस रेगुलेशन्स 2015 (झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) के तहत यह नियम लागू हैं. इसके मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में यदि ट्रांसफार्मर को 12 घंटे में ठीक नहीं किया जाता, तो संबंधित बिजली विभाग को प्रत्येक उपभोक्ता को 25 रुपये का हर्जाना देना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय सीमा 24 घंटे की है. इसके लिए उपभोक्ताओं को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में दावा करना होगा.
हर्जाने का भुगतान विभाग के कर्मचारियों से होगा
इस नियम के तहत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि वे समय पर ट्रांसफार्मर को ठीक करें. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो जुर्माना उनकी वेतन से काटा जाएगा. यह व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है ताकि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और काम में तत्परता बनाए रखें.सरयू राय ने बताया कि इस नियम के बारे में आम जनता को कम जानकारी है, जिसकी वजह से वे अपने हक से वंचित रहते हैं. उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत अगर किसी क्षेत्र का ट्रांसफार्मर समय पर ठीक नहीं किया जाता, तो विभाग को हर उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा.
सरयू राय की अपील
सरयू राय ने कहा कि वह इस नियम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोग इस व्यवस्था का फायदा उठा सकें और विभाग को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मजबूर कर सकें. उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में कोई रुकावट न हो और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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