
जमशेदपुर: आज जुगसलाई नगर परिषद की इनफोर्समेंट टीम ने अचानक निरीक्षण किया. इस दौरान सिद्धि वॉटर और एक्वा कूल नामक वॉटर प्लांट संचालकों से अनुज्ञप्ति न होने का पता चला. उन्हें तत्काल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
भूजल स्तर में हो रही गिरावट, बढ़ रहा जल संकट
शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय की अनुमति के बिना बड़ी संख्या में रिवर्स ऑस्मोसिस (R.O.) वॉटर ट्रीटमेंट सेंटर संचालित हो रहे हैं. इससे भूमिगत जल स्तर में लगातार कमी हो रही है. ग्रीष्मकाल में आम जनता को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
बिना अनुज्ञप्ति संचालित R.O. प्लांटों को आवश्यक दस्तावेज के साथ पंजीकरण कराने का निर्देश
नगर परिषद ने बिना लाइसेंस वाले R.O. प्लांट संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शीघ्र ही आवश्यक दस्तावेज के साथ पंजीकरण कराएं. आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
व्यक्तिगत मामलों में आधार कार्ड।
कंपनी या फर्म के मामले में निगमन या पंजीकरण प्रमाण पत्र।
नवीनतम बिजली बिल।
होल्डिंग कर रसीद।
केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
जल आपूर्ति अभिकरण के फोटो सहित वर्षा जल संचयन संरचना (Rain Water Harvesting) का विवरण।
खुली भूमि होने पर लाइसेंस धारक द्वारा हलफनामा देना होगा कि वर्षा जल संचयन संरचना निर्माण के बाद की जाएगी।
कड़ाई से लागू होगा झारखंड नगर पालिका अधिनियम, 2011
बिना पंजीकरण के R.O. प्लांट संचालकों पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की संबंधित धाराओं के तहत जुर्माना लगाया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ व्यापक अभियान
इसी दौरान नगर परिषद ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग व बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई की. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (संशोधन) 2021 के अनुसार 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग या उत्पादों का आयात, बिक्री, भंडारण एवं उपयोग दंडनीय अपराध है।
अभियान में कौन-कौन थे मौजूद
इस अभियान में नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, कनिष्ठ अभियंता तनुज जैन, दीपक सिंकू, राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार दास, उमेश प्रजापति, मो नसीम अख्तर, सैनिटरी सुपरवाइजर दिनेश कुमार, गृह रक्षक संतोष यादव और नीरज कुमार उपस्थित थे।
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