- जल संयोजन शुल्क में झारखंड सरकार ने दी राहत
- मुफ्त जल संयोजन से गरीब परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
रांची/जमशेदपुर : झारखंड के आवासीय उपभोक्ताओं को जल संयोजन शुल्क में अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले उपभोक्ताओं को जल संयोजन बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी जल संयोजन शुल्क में भारी कटौती की गई है। पूर्व में 1 हज़ार वर्गफीट मकान के लिए ₹7000, 2 हज़ार वर्गफीट के लिए ₹14000 तथा 3 हज़ार वर्गफीट के लिए ₹21000 शुल्क लिया जाता था। लेकिन अब संशोधित व्यवस्था के अनुसार 1 हज़ार वर्गफीट तक के मकानों पर केवल ₹5000 और इससे ऊपर के क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए अधिकतम ₹7000 ही शुल्क लिया जाएगा। विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने यह संशोधन लागू किया है।
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जल संयोजन शुल्क में भारी कटौती से उपभोक्ताओं को राहत
समिति ने नगर विकास विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि गरीबी रेखा के नीचे किस परिवार को माना जाएगा। विभाग की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभापति सरयू राय ने परिभाषा तय करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभाग ने समिति को सूचित किया कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में जो परिभाषा तय की गई है, वही जल संयोजन के संदर्भ में भी लागू होगी। यानी अब गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की पहचान उसी मानक के आधार पर होगी, जिससे उन्हें मुफ्त जल संयोजन का लाभ मिल सके। इस निर्णय को समिति ने अपने प्रतिवेदन में शामिल कर 25 अगस्त 2025 को सदन पटल पर रखा।
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मुफ्त जल संयोजन के लिए मुख्यमंत्री योजना की परिभाषा लागू
विधानसभा समिति ने नगर विकास विभाग को निर्देश दिया कि प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विभाग विधिवत आदेश परिपत्र जारी कर इसे सभी संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाए। साथ ही यह भी तय किया गया कि सदन द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन प्राप्त होने के 25 दिनों के भीतर विभाग को अधिसूचना जारी करनी होगी। इस फैसले के बाद राज्यभर के उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी और गरीब परिवारों को मुफ्त जल संयोजन का सीधा लाभ पहुंचेगा। यह निर्णय जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात साबित होगा।