सरायकेला: बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी आमदा शाखा ने सभी NPA (Non-Performing Asset) ऋण खाताधारकों को सूचित किया है कि 13 दिसंबर 2025 को सरायकेला सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस मौके पर सभी खाताधारक भारी छूट के साथ अपने ऋण से समझौता कर सकते हैं और ऋण से मुक्ति पा सकते हैं।
इस संबंध में सभी NPA खाताधारकों को कोर्ट से नोटिस भी जारी किया गया है। बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि 13 दिसंबर से पहले शाखा में जाकर एकमुश्त समझौता प्रस्ताव जमा कर ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है।