
जमशेदपुर: जमशेदपुर में गालुडीह थाने में दर्ज नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी रितेश राय को व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोस्को कोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में आरोप लगाया गया था कि 28 जनवरी 2024 को रितेश ने नाबालिग का हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ छेड़खानी की थी.
घटना और गिरफ्तारी
मामले की रिपोर्ट गालुडीह थाने में दर्ज कराई गई थी और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पोस्को एक्ट के तहत यह माना जाता है कि आरोपी ने ही घटना को अंजाम दिया है. हालांकि, कोर्ट में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपी और नाबालिग के बीच पहले से ही जान-पहचान थी.
कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य और जमानत
सच्चाई को देखते हुए, कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को रितेश राय को जमानत देने का फैसला किया. 11 मार्च को रितेश को जेल से रिहा किया गया. इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने पैरवी की थी.
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