जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभुकों को आगामी तीन माह – जून, जुलाई और अगस्त 2025 – के लिए खाद्यान्न अग्रिम रूप से वितरित किया जाएगा. झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी है.
वितरण की तय समय-सीमा
जून एवं जुलाई 2025 का खाद्यान्न वितरण : 01 जून से 15 जून तक
अगस्त 2025 का खाद्यान्न वितरण : 16 जून से 30 जून तक
इस योजना से 4,34,255 परिवार लाभान्वित होंगे.
जन वितरण प्रणाली (PDS) के दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-पॉस मशीन के माध्यम से हर माह के लिए अलग-अलग लेन-देन करें. लाभुकों को प्रत्येक महीने की अलग पावती रसीद दी जाएगी और हर बार नया बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण भी अनिवार्य होगा.
खाद्यान्न वितरण निर्धारित समयावधि के भीतर ही सुनिश्चित करना होगा. किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही की स्थिति में डीलर का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है.
जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के 16,49,662 लाभुकों तक खाद्यान्न का समयबद्ध और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें. इसके लिए निरंतर निगरानी और जवाबदेही तय की जाएगी.
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