जमशेदपुर: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह वादी सतेंद्र कुमार सिंह को 9,12,446 रुपए का भुगतान करे। आयोग के आदेश के बाद कंपनी ने सतेंद्र कुमार सिंह को सेटलमेंट राशि का चेक सौंपा। मौके पर आयोग के अध्यक्ष विधानचंद्र चौधरी, सदस्य श्याम कुमार महतो और अर्पणा मिश्रा मौजूद रहे।
सतेंद्र कुमार सिंह का ट्रक 3 नवंबर 2008 को उनके घर के पास से चोरी हो गया था। घटना के समय खलासी वाहन में सो रहा था, तभी हथियारबंद लोग आए और खलासी को धमकाकर ट्रक की चाबी लेकर फरार हो गए। बीच रास्ते में खलासी को उतार दिया गया। इस पर सतेंद्र कुमार सिंह ने गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ट्रक का पता नहीं लगा सकी।

सतेंद्र कुमार सिंह ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में सभी कागजातों के साथ चार लाख रुपये का क्लेम किया। लेकिन कंपनी ने इसे अमान्य करार दे दिया। कई सालों तक इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काटने के बाद थक हारकर सतेंद्र कुमार सिंह ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जमशेदपुर का रुख किया।
उपभोक्ता आयोग ने केस की सुनवाई के बाद सतेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 9,12,446 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। इस केस की पैरवी अधिवक्ता रोहित कुमार ने की।



















































