Jamshedpur : परसुडीह से धराए सीतारामडेरा से बाइक चोरी और बिरसानगर में मोबाइल छिनतई के आरोपी, खरीद-बिक्री की सूचना पर पुलिस ने मुरूम मैदान से दबोचा

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में परसुडीह थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और छिनतई के मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, मोटोरोला कंपनी का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की एक अन्य काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडीह थाना क्षेत्र के मुरुम मैदान के पास चार व्यक्ति छिनतई के मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। सूचना से वरीय पुलिस पदाधिकारियों को अवगत कराने के बाद सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए छापेमारी टीम का गठन किया गया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा। उनकी पहचान समीर मुखी (20 वर्ष), पिता सिलु मुखी, निवासी सोपोडेरा, गांधी मैदान के पास, थाना परसुडीह तथा सुखलाल गगराई (20 वर्ष), पिता स्वर्गीय कांडे गगराई, निवासी सोपोडेरा नीचे टोला, शिव मंदिर के पास, थाना परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के रूप में हुई है।

छापेमारी में ये सामान बरामद

पुलिस के मुताबिक, समीर मुखी के पास से एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स और घटना में इस्तेमाल की गई ऑलिव ग्रीन रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर JH05ED-9874 है। वहीं, सुखलाल गगराई के पास से ग्रे रंग का मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन मिला।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के संबंध में बताया कि इसे सीतारामडेरा थाना क्षेत्र से चोरी किया गया था। बाइक का चेचिस नंबर MBLHAW091LHA13625 बताया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान वे दोनों मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कर बिरसानगर थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर सड़क से गुजर रहे लोगों के मोबाइल फोन छीनते थे।

परसुडीह थाना में मामला दर्ज

इस मामले में परसुडीह थाना के पुलिस अवर निरीक्षक जेम्स एक्का के आवेदन के आधार पर परसुडीह थाना कांड संख्या 117/2026, दिनांक 27 अक्टूबर 2026, धारा 317(2), 317(5) और 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जानकारी दी है। मामले में बरामद सामान की जांच और अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका का सत्यापन आगे की कार्रवाई का हिस्सा हो सकता है।

इसे भी पढ़ें : Jamshedpur : चक्रवात ‘अरनब’ को लेकर रेलवे अलर्ट, 600 किमी रेलखंड पर कड़ी निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता


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