
नई दिल्ली: जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह याचिका मंगलवार को एडवोकेट कुमार मुकेश के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत में दाखिल की गई थी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने हिसार पुलिस से जवाब मांगा, जिसके आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।
अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस स्तर पर जमानत देना उपयुक्त नहीं होगा। फलस्वरूप ज्योति मल्होत्रा को 23 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी और उस पर लगे जासूसी जैसे गंभीर आरोप अब कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। मामले की जांच अभी जारी है।
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