Jharkhand: झारखंड में कोचिंग संस्थानों पर सख्ती – अब नहीं चलेगी मनमानी, नया कानून लागू

रांची:  झारखंड सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए नया कानून बना दिया है। कल, 26 अगस्त को विधानसभा ने झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी। अब राज्य में कोचिंग संस्थान मनमाना शुल्क नहीं ले सकेंगे और कई नए नियमों का पालन करना होगा।

नए कानून की मुख्य बातें

50 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान पर यह कानून लागू होगा।
संस्थान को खोलने के लिए छह महीने में पांच साल के लिए पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी।
हर सेंटर का अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
जिला और राज्य स्तर पर रेगुलेटरी कमेटी बनेगी, जो कोचिंग संस्थानों की निगरानी करेगी।

छात्रों की सुरक्षा और सुविधा पर जोर

16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी।
1000 से ज्यादा छात्रों वाले सेंटर में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
प्रत्येक छात्र को बैठने के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह दी जाएगी।
संस्थान को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति होगी।

पारदर्शिता और शिकायत निवारण
हर कोचिंग सेंटर को अपनी फीस, कोर्स, शिक्षक और बुनियादी ढांचे की जानकारी रेगुलेटरी कमेटी और अपने वेब पोर्टल पर साझा करनी होगी।
छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए हर संस्थान में शिकायत सेल बनाना होगा।

 

 

इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: टाटानगर स्टेशन में यात्रियों से मनमानी वसूली, 5 घंटे की पार्किंग का बिल 5310 रुपये!

Spread the love
  • Related Posts

    Muri : सिल्ली थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक  

    मुरी : सिल्ली थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। संचालन कर रहे फारूक मोमिन ने कहा कि बकरीद में काटे जाने वाले बकरे का बचे खराब…

    Spread the love

    Jamshedpur : मानगो में समर कैंप में कानूनी जानकारियों से अवगत हुए प्रतिभागी, गीता थिएटर के कलाकारों ने बाल विवाह पर प्रस्तूत किया नुक्कड़ नाटक

    जमशेदपुर : वन प्रमंडल जमशेदपुर, गीता थिएटर एवं व्यक्तित्व विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समर कैंप में शुक्रवार को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में…

    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Share this Page

    Slide-In Box help you to share the page on the perfect time