गम्हरिया : अब सार्वजनिक जगहों पर गुटखा सेवन करने, धूम्रपान करने या फिर बिक्री करने वालों की खैर नहीं. राज्य में गुटखा बेचने या उसका सेवन करने को लेकर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के बाद विभाग सक्रिय हो गयी है. साथ ही वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर विभाग द्वारा पहल करते हुए जनता से सहयोग की अपील की गयी है. सिविल सर्जन कार्यालय से जनता के नाम जारी सूचना में कहा गया है कि सरकार के आदेश के बाद सरायकेला-खरसावां जिले में किसी भी प्रकार का पान मसाला, तंबाकू व निकोटिन युक्त को बैन कर दिया गया है. इसके बाद भी अगर कहीं सार्वजनिक या चोरी-छुपे बिक्री हो रही है अथवा लोगों को इसका सेवन करते देखा जाये तो इसकी शिकायत कार्यालय को करने की अपील की गयी है, ताकि मामले पर कार्रवाई की जा सके. सूचना में यह भी कहा गया है कि मामले की जानकारी देने वालों के नाम को गुप्त रखा जायेगा, ताकि विभाग को सहयोग करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.
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इन मापदंडों की करें शिकायत
कही भी किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद की प्रचार-प्रसार अगर किया जा रहा है, पान मसाला खैनी गुटखा सिगरेट खुले में बेचा जा रहा हो, 18 साल के कम उम्र के बच्चे के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचवाया जा रहा हो, कोई भी दुकानों के पास खुले में धुम्रपान करते दिखायी दे रहे हो, विद्यालयों के 100 मीटर के क्षेत्र में खैनी गुटखों की दुकानें हो या कहीं भी भण्डारन किया जा रहा हो.
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