घाटशिला: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि प्रचार की समयसीमा समाप्त होने के बाद बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्षेत्र में मौजूदगी पर रोक रहेगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का प्रचार कार्य नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता या प्रचारक जो बाहर से चुनाव प्रचार के लिए लाए गए हैं और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा।
घाटशिला उपचुनाव के प्रत्याशियों और सभी राजनीतिक दलों को सूचित किया गया है कि जो भी बाहरी कार्यकर्ता या नेता प्रचार के उद्देश्य से घाटशिला आए हैं, उन्हें 9 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक क्षेत्र से बाहर जाना होगा।
निर्धारित समय के बाद यदि कोई बाहरी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता क्षेत्र में पाया जाता है या प्रचार करता हुआ दिखता है, तो उसके खिलाफ निर्वाचन कानून की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य चुनाव क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान का माहौल सुनिश्चित करना है ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।