Chaibasa: नाबालिक के साथ दुष्कर्म मामले में जयराम बिरूवा को 25,000 रुपये जुर्माना और 20 साल की सजा

चाईबासा: मंझारी थाना काण्ड सं0-43/2022 के अभियुक्त जयराम बिरूवा को नाबालिक बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने 20 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह मामला 27 जून 2022 को दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ धारा 376 (ए)(बी) भा०द०वि० और 04/06 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

घटना का विवरण

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त जयराम बिरूवा, जो कि रोलाडीह टोला-तिरिलपी, थाना मंझारी, जिला प० सिंहभूम का निवासी है, नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के अपराध में शामिल था. इस घटना की सूचना मिलने के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया.पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों का संग्रह किया और आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे कठोर सजा दी.

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, प० सिंहभूम, चाईबासा ने अभियुक्त जयराम बिरूवा को धारा-376(ए)(बी) भा०द०वि० और पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर सजा और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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