West Singhbhum: विस्थापितों को मिलेगा न्याय या झेलनी पड़ेगी बेदखली? सेल प्रबंधन का 7 दिन का अल्टीमेटम!

गुवा: गुवा स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) प्रबंधन द्वारा शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए उन निवासियों को चेतावनी दी गई है, जो रेलवे साइडिंग विस्तार योजना के तहत विस्थापन के दायरे में आते हैं. सेल प्रबंधन ने पूर्व में जारी नोटिस संख्या वि/गोम 2025/1163, दिनांक 28 मई 2025 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि संबंधित क्षेत्र के निवासियों को तत्काल खाली करना होगा.

किन-किन क्षेत्रों को खाली करने के निर्देश?
नोटिस में बताया गया है कि नानक नगर (ढिपा साई), स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, डीवीसी सब स्टेशन, जाटा हाटिंग और पंचायत भवन क्षेत्र के निवासियों को पुनर्वास हेतु नवनिर्मित बिरसा नगर (184 इकाइयों) में स्थानांतरित होने के निर्देश दिए गए हैं.

सेल के गुवा ओर माइंस के संपदा विभाग से संबंधित लोगों को सात दिनों के भीतर आवंटन पत्र प्राप्त कर नए स्थान पर स्थानांतरित होना होगा.

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर न तो स्थल खाली किया गया और न ही आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई, तो लोक परिसर (अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी.

विस्थापन को लेकर बढ़ रही है चिंता
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय निवासियों में पहले से ही अनिश्चितता और असंतोष व्याप्त है. कई परिवारों ने आवासीय सुविधा, पुनर्वास की गुणवत्ता, रोजगार और स्थायित्व को लेकर सवाल उठाए हैं.

 

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