
पश्चिम सिंहभूम: पश्चिम सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कैंटीन और बाबा मंदिर के मसाला विक्रेताओं का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मिक्स मसाला के नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा.
बिना लाइसेंस कारोबार पर कार्रवाई का निर्देश
निरीक्षण के दौरान विलीभ मसाला के पास FSSAI लाइसेंस नहीं पाया गया. संबंधित विक्रेताओं को लाइसेंस डिस्प्ले करने और 7 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
फूड सेफ्टी प्रशिक्षण की अनिवार्यता
सभी फूड लाइसेंस धारकों को अपने कर्मचारियों को फूड सेफ्टी से संबंधित FoSTaC प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया गया. यह कदम खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
लाइसेंस प्रक्रिया और सहायता
जो भी खाद्य कारोबारी अभी तक फूड लाइसेंस नहीं बनवा सके हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे www.foscos.fssai.gov.in के माध्यम से आवेदन करें. किसी भी समस्या की स्थिति में सिविल सर्जन कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
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