नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर आधी जली हुई नकदी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने आग्रह किया कि याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि यह व्यापक जनहित से संबंधित है. सीजेआई, जिन्होंने मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख करने की प्रथा को रोक दिया है, ने कहा कि याचिका पर सुनवाई होगी. वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने “सराहनीय काम” किया है लेकिन एफआईआर की जरूरत है.
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