नई दिल्ली: अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वह कथित बयान आखिर कहां है जिसमें महिला अधिकारियों का अपमान किया गया है. यह सवाल कोर्ट द्वारा उस याचिका की सुनवाई के दौरान किया गया, जो प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई थी.
अंतरिम जमानत मिली, SIT जांच के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की गहराई से जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का निर्देश भी दिया है.
सीजेएम सोनीपत के समक्ष जमानत बांड की शर्त
फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रोफेसर को अंतरिम राहत सीजेएम सोनीपत की संतुष्टि के आधार पर दी जा रही है. इसके लिए उन्हें एक ही सेट में दोनों एफआईआर के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा.
लेखन और भाषण पर लगाई अस्थायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े विषयों पर प्रोफेसर न तो कोई लेख लिखेंगे, न ही ऑनलाइन पोस्ट करेंगे और न ही कोई सार्वजनिक भाषण देंगे. यह निर्देश अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा ताकि मामले की निष्पक्षता बनी रह सके.
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