रांची: झारखंड में अब शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. इससे पहले दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहती थीं. राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है.
नई नीति के अनुसार, कोई भी इच्छुक आवेदक राज्य भर में अधिकतम 36 शराब की दुकानें हासिल कर सकता है. इसके लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. लॉटरी में भाग लेने के लिए तय शुल्क और अग्रिम राशि जमा करना अनिवार्य होगा.
बिक्री व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाए रखने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया गया है. इस प्रणाली के तहत सभी दुकानदारों को प्रतिदिन स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी.
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