Saraikela: सरायकेला में अवैध होर्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोज़र, बिना अनुमति विज्ञापन पूर्णतः गैरकानूनी

सरायकेला:  सरायकेला नगर पंचायत द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को एक विशेष अभियान चलाया गया. इस अभियान के तहत नगर क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए बैनर और होर्डिंग को हटाया गया. प्रशासक शशि शेखर सुमन के निर्देश पर यह कार्रवाई नगर क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों और प्रमुख सड़कों पर की गई.

बिना अनुमति विज्ञापन पूर्णतः गैरकानूनी
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार, नगर निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पूर्व नगर पंचायत से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके बावजूद अनेक व्यापारी और संस्थान बिना अनुमति बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाकर नगर की दृश्य-स्वच्छता को प्रभावित कर रहे हैं. यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शहरी व्यवस्था के प्रति लापरवाही भी है.

लगातार चलेगा अभियान, होगी सख़्त कार्रवाई
प्रशासक के निर्देशानुसार यह विशेष सफाई अभियान आगे भी जारी रहेगा. बिना अनुमति लगाए गए किसी भी विज्ञापन सामग्री को नगर पंचायत द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जाएगा. साथ ही झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्ति या संस्था पर आर्थिक दंड एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नगरवासियों से अपील : नियमों का करें पालन
नगर प्रशासन ने नागरिकों और विज्ञापनदाताओं से अपील की है कि वे नगर पंचायत कार्यालय में संपर्क कर नियमानुसार शुल्क जमा करें और आवश्यक अनुमति प्राप्त करें. यह कदम न केवल नगर की सुंदरता को बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि कानून के पालन का संदेश भी देगा.

 

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