Controversial decisions : SC ने इलाहाबाद HC के फैसले पर लगाई रोक

Spread the love

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के दायरे में नहीं आता. यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 2021 में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें दो आरोपियों, पवन और आकाश, पर 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को “पूरी तरह से असंवेदनशील” करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और इस पर स्वत: संज्ञान लिया.

इसे भी पढ़ें : Mental health : झारखंड में कुल आबादी का 11.6 प्रतिशत लोग मानसिक रोग के शिकार : डॉ. दीपक गिरी


Spread the love

Related Posts

Vrindavan: भक्ति भूमि पर अपराध का साया, वृंदावन में एक ही दिन में 10 महिला चोर गिरफ्तार

Spread the love

Spread the loveवृंदावन: कृष्ण भक्ति की नगरी वृंदावनधाम में आस्था के नाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. 24 मई से 1 जून…


Spread the love

Jharkhand: Central Coalfields Limited में सामने आया बड़ा नौकरी घोटाला, अफसरों की भूमिका संदिग्ध

Spread the love

Spread the loveराँची: झारखंड के Central Coalfields Limited (CCL) पिपरवार क्षेत्र में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि 22 लोगों को फर्जी दस्तावेजों…


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *