जमशेदपुर : व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) सिरीश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप सोनारी निवासी लखिंदर कर्मकार को बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा. जिसके कारण आरोपी को संदेह का लाभ मिला. इस संबंध में एक मामला लड़की के पिता ने 10 जनवरी 2022 को सोनारी थाने में दर्ज कराया था. घटना के दिन लड़की अपने घर से वैक्सीन लेने के लिए गई थी. इसी दौरान लखिन्दर कर्मकार टेम्पो लेकर आया तथा लड़की जबरन अपने साथ ले गया. इस मामले में पीड़िता सहित कुल सात लोगों की गवाही हुई. बचाव पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अजर कुमार सिन्हा ने की.
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