जमशेदपुर: साउथ प्वाइंट स्कूल, पोस्ट ऑफिस रोड, मानगो में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की एक विशेष बैठक आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन ने की. इस बैठक में वर्ष 2019 के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के विरुद्ध दायर जनहित याचिका (संख्या WPC-4972/2019) पर झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विस्तृत विमर्श हुआ.
पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय
बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दो से चार दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी. साथ ही, संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन के नेतृत्व में झारखंड के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा और संबंधित नियमों को शिथिल करने की मांग करेगा.
शिक्षा के क्षेत्र में अनसुनी आवाजें और संघर्ष
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अदालत का यह फैसला निजी विद्यालयों के संचालन के लिए अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है. उनका मानना है कि शिक्षा के अधिकार की मूल भावना को बनाए रखते हुए निजी विद्यालयों की भूमिका और अस्तित्व को भी समझना आवश्यक है.
बैठक में कई वरिष्ठ पदाधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर कोल्हान अध्यक्ष डॉ अफरोज शकील, प्रदेश महासचिव शिव प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव, उदय शंकर पाठक, अर्जुन शर्मा, रविंद्र प्रकाश, भारत ठाकुर, मोहम्मद असलम, इकबाल, मुर्तजा, रजिया, गनौरी प्रसाद, अजय गोराई, शाहिद, नबील, नफीस और जैनुद्दीन समेत दर्जनों निजी विद्यालयों के संचालक व प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे.
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