मुरी : रेल पुलिस ने मुरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर 2 लाख 30 हजार रुपए मूल्य का 46 किलो गांजा बरामद की। यह बरामदगी एक महिला समेत तीन लोगों के पास से हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरपीएफ थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि
प्लेटफॉर्म की जांच के दौरान प्लेटफार्म नंबर एक पर एक महिला एवं दो व्यक्ति सूटकेस लेकर खड़े थे। उन्हें पूछताछ करने पर हुए घबरा गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना नाम क्रमशः राजू राजभर, जयप्रकाश राजभर निवासी पश्चिम बंगाल नदिया जिले के मजदिया गांव एवं महिला ने अपना नाम बेबी रॉय पति अप्पू रॉय दक्षिण 24 परगना चोबागा गांव बताया। सूटकेस की तलाशी ली गई। जिसमें राजू राजभर के सूटकेस से 16 किलो वजन के दो पैकेट, जयप्रकाश राजभर के सूटकेस से 16 किलो के दो पैकेट एवं महिला के सूटकेस से 14 किलो वजन के दो पैकेट गांजा बरामद किया गया। इसकी सूचना सहायक सुरक्षा आयुक्त रांची अशोक कुमार सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही अशोक कुमार सिंह मुरी पहुंचे। पुछताछ में खुलासा हुआ कि यह गांजा अवैध परिवहन कर पार्वतीपुरम, आंध्र प्रदेश से अवैध रूप से लाया गया था।आरपीएफ रांची के निर्देश पर जब्त किए गए गांजा और मोबाइल फोन को मौके पर ही सील कर दिया गया। साथ ही सबकी विधिवत जब्ती सूची तैयार की गई। मौके पर आरपीएफ पोस्ट मुरी के उप-निरीक्षक पवन कुमार द्वारा गवाहों की उपस्थिति में सामान को औपचारिक रूप से जब्त किया गया। इसके बाद, आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची के उप-निरीक्षक रवि शेखर द्वारा तीनों अभियुक्तों को जब्त गांजा, मोबाइल फोन और जब्ती सूची के साथ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जीआरपी मुरी को सुपुर्द कर दिया। अभियुक्तों और अन्य अज्ञातों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 20(b)(ii)(c)/29 के तहत कांड संख्या 11/25 दर्ज किया गया। प्रेस वार्ता में आरपीएफ पोस्ट,मुरी के एस आई,संजीव कुमार, एसआई पवन कुमार, एलसी रवि शंकर,पूनम कुमारी आरपीएफ फ्लाइंग टीम, रांची एसआई,रवि शेखर एचसी,दिनेश प्रसाद सीटी,विश्राम लाल मीणा सीटी,प्रदीप आदि मौजूद थे।
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