मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था
सोमवार को पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का 313 का बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद रांची MP-MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी. उसी रैली में सुदेश कुमार महतो को नाभि में तीर मारने का बयान भी बंधु तिर्की ने दिया था.जिसके बाद उनके संबोधन को लेकर राहे की तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने अनगड़ा थाना में 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप गठित किया गया था. जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान बंधु तिर्की JVM में थे. इसे भी पढ़ें : बहरागोड़ा : स्थानांतरित शिक्षक को विद्यालय परिवार ने दी विदाईThere is no ads to display, Please add some



















































