जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने मतदान तिथि को सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का आदेश जारी किया है।
अवकाश का कानूनी आधार
यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार:
- मतदान के दिन किसी भी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापन में कार्यरत प्रत्येक मतदाता को अवकाश मिलेगा।
- अवकाश मिलने पर किसी का वेतन नहीं कटेगा और यदि किसी का सामान्यत: उस दिन मजदूरी नहीं होती, तब भी उसे अवकाश का भुगतान किया जाएगा।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोजक पर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कार्य में कोई खतरा या हानि हो सकती है।
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 की निर्धारित मतदान तिथि 11 नवंबर 2025 को सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, ताकि मतदाता अपने मतदान कर्तव्य का निर्वहन आसानी से कर सकें।
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