जमशेदपुर: केंद्र सरकार ने व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए GST Amnesty Scheme को 1 नवंबर 2024 से लागू कर दिया है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित लंबित टैक्स मामलों में ब्याज और पेनाल्टी को पूरी तरह माफ किया जाएगा, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया कर चुका दें.
वित्तीय राहत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टैक्स और फाइनेंस विंग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल (एडवोकेट) और अंशुल रिंगसिया (एडवोकेट) ने संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह सुविधा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ई के तहत दी गई है, जिससे व्यापारियों को वित्तीय राहत मिलेगी. उन्होंने सभी व्यापारियों और करदाताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने कर विवादों का शीघ्र समाधान करें.
इसे भी पढ़ें : Jharkhand: सरायकेला प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने की पत्रकारों के लिए सुरक्षा और आवास की मांग
कैसे मिलेगा लाभ?
योग्य करदाता एसपीएल-1 और एसपीएल-2 फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, एसपीएल-2 फॉर्म पोर्टल पर लाइव हो चुका है, लेकिन व्यापारियों को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि पोर्टल को अधिक सुगम बनाया जाए ताकि व्यापारी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें.
आवेदन की अंतिम तिथि
जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है. इसके अलावा, धारा 74 के नोटिस को धारा 73 में लाने के लिए अपील किए गए मामलों में आदेश की तारीख से 6 महीने तक का समय दिया गया है.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: जमशेदपुर में स्पेशल ड्राइव के तहत फैमिली कोर्ट में सुलझाए गए 85 केस
There is no ads to display, Please add some



















































