
न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है.
जमशेदपुर : शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायलय 306 अरविंद कुमार ने गोलमुरी थाना कांड संख्या 2812/12 मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी ने बहस करते हुए कहा कि वृद्ध महिला को बड़े वाहन ने अपने चपेट में ले लिया था और उस भीड़ में आक्रोशित लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया गया था. इसमें थाना प्रभारी द्वारा आजसू नेता अप्पू तिवारी, भाजपा नेता सूर्यकांत झा, सत्येंद्र पासवान, संतोष तिवारी, विशु सिंह, वही महिला नेत्री में उषा सिंह और झामुमो नेत्री सविता सिंह के साथ अज्ञात के खिलाफ सड़क जाम और पुलिस प्रशासन के कार्य में अवरुद्ध उतपन्न करने का मामला दर्ज कर न्यायालय में भेज दिया गया था.
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मामला साल 2012 का था
आप को बता कि यह मामला साल 2012 का था. साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया. सभी ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए प्रसन्नता जाहिर किया. मौके पर अप्पू तिवारी ने कहा कि जनहित के मुद्दे और जनसेवा के मामले में कदम नहीं रुकेगा और निरंतर आगे बढ़ेगा. फैसला जनहित में है. किसी मृतक के लिए न्याय के लिए शांति पूर्ण तरीके से वार्ता की जा रही थी और उपद्रवियों द्वारा वाहन को क्षतिग्रस्त कर सामाजिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर आरोपी बना दिया गया था. लेकिन न्यायालय पर सभी को विश्वास था और न्यायालय ने फैसला सुनाया इसके लिए न्यायालय का सभी लोगों ने अभिवादन कर अपनी खुशी जाहिर की. इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता हरेंद्र बहादुर सिंह और अमित तिवारी ने निःशुल्क मुकदमा की पैरवी कर समाज में एक मिशाल पेश किया है.
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