
सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद सरयू राय ने दर्ज कराया था मुकदमा
जमशेदपुर : सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और भाजपा जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिला महामंत्री राकेश सिंह को शनिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने विधायक सरयू राय की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के आरोप से दोनों को बरी कर दिया. सरयू राय ने दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने फेसबुक में उनकी छवि खराब करने के लिए अनाप-शनाप टिपण्णी की. साथ ही विधायक के भतीजे के खिलाफ अकूत संपति अर्जित करने का आरोप लगाया. भाजपा नेताओं के आरोप से विधायक को ठेस पहुंची. जिसके बाद सरयू राय ने दोनों को मानहानि का नोटिस भेजा. तय समय पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर सरयू राय ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में परिवाद (403 / 2022 ) दाखिल किया.
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चाईबासा कोर्ट में चल रहा था मुकदमा
विधायक के परिवाद पर कोर्ट ने 19 जुलाई 2023 को धारा 500 (भारतीय दण्ड संहिता) के तहत संज्ञान लिया. 29 सितंबर 2023 को दोनों पर गठित आरोप का सारांश सुनाया. इस मामले में विधायक सरयू राय की ओर से चार गवाह प्रस्तूत किए. मानहानि का आरोप साबित नहीं होने पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए भूपेंद्र सिंह ओर राकेश सिंह को बरी कर दिया. इस मामले में विधायक सरयू राय की ओर से अधिवक्ता सौरभ तथा भूपेंद्र सिंह तथा राकेश सिंह की ओर से केशव प्रसाद ने न्यायालय में बहस किया.
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