Jamshedpur: चेक बाउंस मामले में जुगसलाई निवासी राजेश कुमार घोष बरी, कोर्ट ने दिया मुआवजा चुकाने का आदेश

जमशेदपुर:  जुगसलाई एमी स्कूल रोड निवासी राजेश कुमार घोष को जमानत शर्तों के साथ 5,70,000 रुपये का मुआवजा चुकाने का आदेश मिला है। यह फैसला अर्चना मिश्रा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने कंप्लेंट केस नंबर 1342/16 में सुनाया।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राजेश कुमार घोष 6 महीने के भीतर मुआवजा राशि नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें 6 महीने का कारावास भुगतना होगा। साथ ही, अगर फिर भी भुगतान नहीं होता है, तो कारावास अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाया जाएगा।

यह मामला वर्ष 2016 का है। शिकायतकर्ता सुबोध कुमार झा, निवासी बागबेड़ा, ने राजेश कुमार घोष को 3,45,000 रुपये का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा करने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद सुबोध कुमार झा ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस केस में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार झा ने पैरवी की।

 

 

इसे भी पढ़ें :

Jamshedpur: DC Lounge सैलून में तोड़फोड़ पर विकास सिंह ने उठाए सवाल, बढ़ते अपराध पर जताई चिंता


There is no ads to display, Please add some
Spread the love

Related Posts

Jamshedpur : झामुमो नेता जितेंद्र सिंह के जन्म दिन पर मां का आशीर्वाद फाउंडेशन ने आयोजित किया रक्तदान शिविर, 65 यूनिट रक्त का हुआ संग्रह

जमशेदपुर : झामुमो नेता जितेंद्र सिंह के जन्म दिन पर बृहस्पतिवार को मां का आशीर्वाद फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के…

Spread the love

Potka : जन-जन तक पहुंच रहा डालसा, ग्रामीणों को मिल रही कानूनी जानकारी

पोटका : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के निर्देश पर डालसा की मोबाइल वैन हाथीबिंधा पंचायत पहुंची। मध्य विद्यालय बांधडीह एवं बनगोड़ा गांव में अधिवक्ता…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this Page

Slide-In Box help you to share the page on the perfect time