जमशेदपुर: जुगसलाई एमी स्कूल रोड निवासी राजेश कुमार घोष को जमानत शर्तों के साथ 5,70,000 रुपये का मुआवजा चुकाने का आदेश मिला है। यह फैसला अर्चना मिश्रा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने कंप्लेंट केस नंबर 1342/16 में सुनाया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि राजेश कुमार घोष 6 महीने के भीतर मुआवजा राशि नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें 6 महीने का कारावास भुगतना होगा। साथ ही, अगर फिर भी भुगतान नहीं होता है, तो कारावास अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाया जाएगा।
यह मामला वर्ष 2016 का है। शिकायतकर्ता सुबोध कुमार झा, निवासी बागबेड़ा, ने राजेश कुमार घोष को 3,45,000 रुपये का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा करने के बाद बाउंस हो गया। इसके बाद सुबोध कुमार झा ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस केस में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता आनंद कुमार झा ने पैरवी की।
इसे भी पढ़ें :
Jamshedpur: DC Lounge सैलून में तोड़फोड़ पर विकास सिंह ने उठाए सवाल, बढ़ते अपराध पर जताई चिंता
There is no ads to display, Please add some



















































