Chakradharpur : जनवरी से मार्च के बीच चेन पुलिंग के 267 मामले हुए दर्ज, 245 लोगों को किया गया गिरफ्तार

दपूरे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, यात्रा के दौरान जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार की अपील

चक्रधरपुर : दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल ने यात्रियों से ट्रेन यात्रा के दौरान जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील की है। इस संदर्भ में चक्रधरपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि अलार्म चेन खींचना केवल वास्तविक आपात स्थितियों जैसे चिकित्सा आपातकाल, आग लगने या किसी गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में ही किया जाना चाहिए।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बिना कारण चेन पुलिंग करने से ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है, अन्य यात्रियों को असुविधा होती है और संपूर्ण रेलवे संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।
जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से मार्च 2026 के बीच चक्रधरपुर मंडल में चेन पुलिंग के दुरुपयोग के 267 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 245 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं।
रेल प्रशासन ने बताया कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत बिना अनुमति चेन पुलिंग करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा हो सकती है।
रेलवे ने सभी यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही करें, ताकि सभी के लिए सुरक्षित, समय पर और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

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