
कोलकाता: सीबीआई अदालत ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है. सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था. कड़ी सुरक्षा के बीच रॉय को आज सुबह करीब साढ़े दस बजे जेल से अदालत ले जाया गया. सियालदह अदालत की किलेबंदी कर दी गई और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी.
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संजय रॉय को डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न करने और उसकी गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया गया था. न्यायाधीश अनिर्बान दास ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया था. जज ने आज फैसला सुनाते हुए संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई. आरजी कर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर तपन प्रमाणिक ने कहा कि मैं फैसले का स्वागत करूंगा चाहे वह आजीवन कारावास हो या मृत्यु तक फांसी हो.