
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भाजपा नेताओं पर टिप्पणी किए जाने के मामले में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कुमार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा नेताओं के खिलाफ दिए गए भाषण से जुड़ा है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहुल गांधी को 6 अगस्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 26 जून को उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से 26 जून की जगह 6 अगस्त को पेश होने की छूट देने का आग्रह किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने सहमति जताते हुए 6 अगस्त तक के लिए गैर जमानती वारंट को स्थगित करने का आदेश दिया।
अब क्या होगा?
अब देखना होगा कि राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखने वाली बात होगी।
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