खड़गपुर : रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल ने अपनी विशेष जांच अभियान के तहत ट्रेन संख्या 12860 गीतांजलि सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनधिकृत बिक्री के लिए ले जाए जा रहे 80 कार्टन पैकेज्ड पेयजल (पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर) जब्त किया।
यह कार्रवाई मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा ट्रेनों में अनधिकृत खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए चलाए जा रहे नियमित निरीक्षण अभियान के दौरान की गई। जांच में पाया गया कि जब्त किया गया पैकेज्ड पेयजल भारतीय रेलवे द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं था। यात्रियों को इसकी बिक्री रोकने के लिए पूरे खेप को तत्काल जब्त कर लिया गया।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे केवल अनुमोदित ब्रांडों के पैकेज्ड पेयजल की ही स्टेशनों और ट्रेनों में बिक्री की अनुमति देता है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित एवं मानक गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अनधिकृत ब्रांडों के पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
खड़गपुर मंडल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य अनधिकृत विक्रेताओं पर रोक लगाना तथा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय सामग्री उपलब्ध कराना है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पैकेज्ड पेयजल खरीदें तथा बोतल पर अनुमोदित ब्रांड, सीलबंद ढक्कन और अन्य आवश्यक विवरण अवश्य जांच लें। किसी भी प्रकार की अनधिकृत बिक्री या संदिग्ध गतिविधि की सूचना यात्री रेल मदद (Rail Madad), हेल्पलाइन 139 या ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों को दे सकते हैं।
खड़गपुर मंडल ने दोहराया कि वह यात्रियों के हितों की सुरक्षा, स्वच्छता, गुणवत्ता और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
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