Jhargram: छह साल बाद न्याय – झाड़ग्राम की सुनंदा और उनकी माँ को मिला 3.67 लाख का हक

झाड़ग्राम:  झाड़ग्राम जिले के बेलियाबेड़ा प्रखंड के मलिंचा गांव की सुनंदा नायक और उनकी माँ झुनू नायक को आखिरकार न्याय मिल गया। पिता की मौत के बाद लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही इस परिवार को झाड़ग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और अन्य लाभ की कुल 3,67,801 रुपये की राशि प्राप्त हुई।

सुनंदा के पिता नृपेंद्रनाथ नायक 2015 से गोपीबल्लभपुर विद्युत आपूर्ति कार्यालय में मीटर रीडर के रूप में काम कर रहे थे। 2019 में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद बेटी और पत्नी ने ईपीएफ और बीमा के दावे के लिए बार-बार आवेदन किया, लेकिन मेदिनीपुर और हावड़ा ईपीएफओ कार्यालयों से कोई मदद नहीं मिली।

निराश होकर सुनंदा ने सोशल मीडिया पर झाड़ग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सफलताओं के बारे में पढ़ा और अपने क्षेत्र की “अधिकार मित्र” रीता दास दत्ता से संपर्क किया। सुनंदा के आवेदन के आधार पर प्राधिकरण ने अप्रैल 2025 में पूर्व-मुकदमा दायर किया और हावड़ा ईपीएफओ कार्यालय को नोटिस भेजा।

सिर्फ तीन सुनवाइयों के बाद, प्राधिकरण ने नृपेंद्रनाथ की पत्नी और बेटी के खाते में राशि जमा कराने का आदेश दिया। परिवार को भविष्य निधि से 41,498 रुपये, आकस्मिक मृत्यु बीमा से 1,29,563 रुपये और पेंशन से जुड़े लाभ के रूप में 1,28,740 रुपये मिले।

मंगलवार को झाड़ग्राम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और न्यायाधीश रिहा त्रिवेदी ने मामले का अंतिम निपटारा किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का मकसद जिले के लोगों को निःशुल्क कानूनी परामर्श और समाधान उपलब्ध कराना है।
सुनंदा नायक ने कहा, “छह साल की हमारी समस्या मात्र चार महीनों में हल हो गई। इसके लिए मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायाधीश महोदया की आभारी हूँ।”

यह मामला न सिर्फ एक परिवार की जीत है, बल्कि इस बात की भी मिसाल है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे संस्थान आम नागरिकों के लिए कितने प्रभावी और सुलभ साबित हो सकते हैं।

 

 

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