जमशेदपुर: लुपुंगडीह बारीडीह के रहने वाले सुबोध कुमार राय की बोलेरो कार जुलाई 2010 में जुबली पार्क से चोरी हो गई थी। यह गाड़ी लोमबार्ड इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपए के बीमा पर कवर थी।
सुबोध कुमार राय ने क्लेम किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने तकनीकी आधार पर मामला उलझा दिया। दरअसल, सुबोध ने अपना पता “केयर ऑफ ब्रदर” लिखा था, जिसे आधार मानते हुए कंपनी ने गाड़ी का बीमा उनके भाई के नाम पर कर दिया। इसी वजह से क्लेम अटक गया।
लंबे संघर्ष के बाद सुबोध ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बीमा राशि के साथ मुआवजा और ब्याज की भी मांग की। आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया।
कंपनी ने शुरू में आदेश नहीं माना, जिसके बाद सुबोध ने एक्जीक्यूशन फाइल किया। अंततः आयोग के आदेश पर लोमबार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें 11 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया।
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