सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश! सभी राज्यों को हाईवे और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को सड़कों, राज्य हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखें। कुत्तों को केवल पकड़े नहीं, बल्कि टीकाकरण के बाद सुरक्षित शेल्टर में रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें फिर से सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए।

कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से भी हटाया जाए। शेल्टर होम में रहने के बाद भी उन्हें पुरानी जगह पर न छोड़ा जाए। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के दोबारा प्रवेश रोकने के इंतजाम किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि कुत्तों के काटने के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि कुत्तों को पकड़कर टीका लगाया जाए और फिर सुरक्षित शेल्टर में रखा जाए।
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।


There is no ads to display, Please add some
Spread the love
  • Related Posts

    Potka : पोटका में एआईकेकेएमएस ने चलाया बाढ़ राहत कोष संग्रह अभियान

    पोटका : ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को पोटका, जादूगोड़ा में बाढ़ राहत कोष संग्रह अभियान चलाया गया। संगठन ने बताया…

    Spread the love

    Jamshedpur : अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के झारखंड प्रदेश में संगठन के विस्तार, प्रदेश संगठन मंत्री बने राजेश पसारी

    जमशेदपुर : अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के झारखंड प्रदेश में संगठन के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को लेकर चांडिल निवासी राजेश पसारी को झारखंड प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का प्रदेश संगठन मंत्री…

    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Share this Page

    Slide-In Box help you to share the page on the perfect time