घाटशिला: घाटशिला उपचुनाव को लेकर 11 नवंबर को मतदान होना है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इलाके में Dry Day की घोषणा कर दी गई है. उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकरी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 9 नवंबर अपराह्न 5 बजे से 11 नवंबर को अपराह्न 05:00 बजे तक शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शुष्क दिवस पर मतदान क्षेत्र में 9 नवंबर से 11 नवंबर तक 48 घंटे की अवधि के दौरान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान या अन्य सार्वजनिक/निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की शराब, मादक पेय या स्पिरिटयुक्त पदार्थ का विक्रय, वितरण या सेवन सख्त मना है।
यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही व्यक्ति के पास मिली शराब या अन्य मादक पदार्थ का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और उसे विधिवत तरीके से नष्ट किया जाएगा।
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