नई दिल्ली: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सांप के जहर और रेव पार्टी मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। एल्विश यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक निचली अदालत में कोई कार्यवाही नहीं होगी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला नवंबर 2024 का है, जब नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ सांपों और उनके ज़हर का अवैध इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया था।
आरोप था कि नोएडा की एक रेव पार्टी में सांपों और ज़हर का प्रदर्शन किया गया। पार्टी में विदेशी मेहमान भी थे, जिन्हें नशीली चीज़ें और ज़हर सेवन कराने का आरोप है। एल्विश पर आरोप है कि ये सब वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया शो के लिए किया गया। इस केस में वन विभाग और पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने चार्जशीट और एफआईआर को सही ठहराते हुए दखल से इनकार कर दिया था। इसके बाद गाजियाबाद की CJM कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। एल्विश ने इसी चार्जशीट और समन आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
एल्विश यादव पर दर्ज एफआईआर में कई कानूनों के तहत धाराएं लगाई गई हैं:
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
आईपीसी (भारतीय दंड संहिता)
NDPS अधिनियम (नशीली दवाओं से संबंधित कानून)
चार्जशीट में यह भी कहा गया कि सांपों और उनके ज़हर का इस्तेमाल शो ऑफ और रेव पार्टी प्रमोशन के लिए किया गया। वीडियो में जानवरों का दुरुपयोग और नशीली सामग्री का प्रचार भी शामिल है।
अगली सुनवाई तक राहत, मामला अभी लंबित
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब कोई भी ट्रायल या सुनवाई फिलहाल नहीं होगी।
अगली सुनवाई की तारीख आने तक एल्विश यादव को आराम की सांस जरूर मिली है, लेकिन मामला अब भी कोर्ट में लंबित है।
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