1 नवंबर से बदल गए ये अहम नियम – आधार, GST, बैंकिंग में नया अपडेट

नई दिल्ली:  अब आधार कार्डधारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए आधार सेंटर की लंबी लाइनों में जाने की जरूरत नहीं होगी। केवल बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस) स्कैन के लिए ही सेंटर जाना होगा।

नई व्यवस्था के तहत पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और मनरेगा जैसी सेवाओं में ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा। किसी दस्तावेज को अपलोड करने की जरूरत नहीं है।

आधार अपडेट की नई फीस
बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट अब एक साल तक फ्री
नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट: 75 रुपये
बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो): 125 रुपये
ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त, उसके बाद 75 रुपये
आधार कार्ड रीप्रिंट की फीस: 40 रुपये

आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख
अगर आपने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक कर लें।
1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकते हैं। इसका असर म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स पर पड़ेगा।

जीएसटी के नए स्लैब लागू
1 नवंबर से सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है।
12% और 28% स्लैब खत्म
नया 40% स्लैब लागू, जो लग्जरी और सिन गुड्स पर लगेगा

पेंशनधारकों के लिए नया नियम
रिटायर कर्मचारी अब नवंबर के अंत तक जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी है। यह प्रक्रिया जीवन प्रमाण पोर्टल और बैंक के जरिए पूरी की जा सकती है।

बैंकिंग में नया नियम: 4 नॉमिनी
अब बैंक खाते में एक साथ 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। यह बदलाव क्लेम सेटेलमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है।

 

 

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