जमशेदपुर: जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में शिकायत वाद संख्या 671/2021 (NIA ACT) में कोर्ट ने शरबजीत सिंह को दोषी करार दिया। शिकायतकर्ता कुसुम शर्मा ने आरोप लगाया था कि शरबजीत सिंह ने उन्हें दो चेक (प्रत्येक ₹5 लाख) इंडियन बैंक, परसुडीह ब्रांच के माध्यम से दिए थे। चेक जमा करने पर शरबजीत सिंह ने स्टॉप पेमेंट करा दिया, जिससे चेक बाउंस हो गया।
कुसुम शर्मा ने यह शिकायत वर्ष 2021 में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, रिचेश कुमार के न्यायालय में दर्ज कराई थी। यह मामला न्यायालय में लंबित था और आज सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।
वादी कुसुम शर्मा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद, राहुल गोस्वामी और विशेष खान ने पैरवी की। उनके साथ टीम के अन्य अधिवक्ता श्वेता सिंह, पूजा गुहा, प्रियंका झा और निशांत जैन भी कोर्ट में उपस्थित रहे।
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