Ghatshila: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, वोटर आईडी न होने पर ये 12 दस्तावेज होंगे मान्य

जमशेदपुर:  जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम ने विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए मतदान संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। घाटशिला में मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (ईपीक) दिखाना अनिवार्य है।

EPIC न होने पर वैकल्पिक पहचान पत्र
यदि किसी कारणवश मतदाता ईपीक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो वे 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो पासबुक
पैन कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
सांसद/विधायक द्वारा जारी पहचान पत्र
विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)
आधार कार्ड

मतदाता से अपील की गई है कि वे मतदान के समय सही और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएँ, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

 

 

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