जमशेदपुर : झारखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जय प्रकाश पांडेय ने गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करते हुए कहा कि गुजरात सहित पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों में 24800 रु प्रतिमाह वेतन लागू 01 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 24800 रु से कम वेतनमान किसी को भी देना कानूनी अपराध समझा जाएगा. उन्होंने कहा लगभग 50 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत सेविका और सहायिका का शोषण हो रहा था. जिसे कोर्ट ने अपने निर्णय से समाप्त कर दिया है. कहा कि राज्य सरकार जल्द सेविका व सहायिकका को पीएफ और ग्रेच्यूटी प्रदान करें. जिससे लंबे समय से चला आ रहा शोषण समाप्त हो. यदि कोई शिकायत पाई गई तो संगठन उसका समाधान करेगा.
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